विदेशी क्रेता/आयातक भारत से पात्र वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए आस्थगित भुगतान शर्तों पर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा निर्यातकों/संविदाकारों को विदेशों और गैर-पारंपरिक बाजारों में अपने कारोबार का विस्तार करने में समर्थ बनाती है। इसके साथ ही यह निर्यातकों/संविदाकारों को विदेशी परियोजनाओं के लिए बिडिंग अथवा निगोशिएशन में भी सहयोगी होती है।
क्रेता ऋण उस विदेशी परियोजना कंपनी को प्रदान किया जाता है जो किसी भारतीय परियोजना निर्यातक को परियोजना निष्पादन कार्य आवंटित करना चाहती है। यह वित्तपोषण सुविधा भारत से किए जाने वाले सभी प्रकार के परियोजना एवं सेवा निर्यातों के लिए उपलब्ध है।
यह सुविधा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास, उन्नयन और विस्तार; सरकारी अथवा निजी परियोजनाओं जैसे संयंत्रों तथा भवनों के वित्तपोषण; तथा सर्वेक्षकों, आर्किटेक्चर, परामर्श सेवाओं आदि के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।